सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन पर सुनवाई करते हुए कहा कि साफ हवा का अधिकार पूरे देश के नागरिकों को है. जानें कोर्ट में क्या हुई चर्चा और प्रदूषण को लेकर क्या हैं नियम.














